राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025: प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा उनके अमूल्य पशुधन को वित्तीय सुरक्षा एवं आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में घोषणा के अंतर्गत “मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना” प्रारंभ की गई है।
इस योजना के तहत राज्य में प्रारंभिक चरण में 5-5 लाख दुधारू गाय एवं भैंस, 5-5 लाख भेड़ एवं बकरी, तथा 1 लाख ऊंट (उष्ट्रवंशी पशु) का बीमा कराया जाना प्रस्तावित है। योजना के माध्यम से पशुपालकों को उनके पशुधन की हानि की स्थिति में आर्थिक सहायता एवं सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा कुल ₹400 करोड़ का व्यय निर्धारित किया गया है।
यह योजना पशुपालकों के जीवन-यापन को सशक्त बनाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।
मंगला पशु बीमा योजना के लाभ
राज्य के गाय, भेस, भेड, बकरी व ऊॅट पालक पशुपालक परिवारों के पषुधन का रिस्क कवर होगा एवं पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालक परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान होगा।
पशुपालकों को उनके पशुधन की मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जिससे आय का स्थायित्व बना रहेगा। पशुधन हानि की भरपाई से पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें पुनः पशुपालन गतिविधि प्रारंभ करने में सहयोग मिलेगा।
पशुधन बीमा से प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों या दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान का वित्तीय जोखिम कम होगा पशुपालन ग्रामीण आजीविका का मुख्य स्रोत है — बीमा सुरक्षा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बीमा सुरक्षा मिलने से पशुपालक उच्च नस्ल के पशुओं को पालने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे दुग्ध उत्पादन एवं पशुधन गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
मंगला पशु बीमा योजना कीमत का निर्धारण
| क्र.स. | पशु का प्रकार | बीमा हेतु पशु का मूल्य निर्धारण हेतु मानक |
|---|---|---|
| 1 | गाय (दुधारू) | रू 3000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु |
| 2 | भैस (दुधारू) | रू 4000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु |
| 3 | बकरी (मादा) | अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु |
| 4 | भेड़ (मादा) | अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु |
| 5 | ऊंट (नर एवं मादा) | अधिकतम राशि रू. 40,000 प्रति पशु |
NOTE: कीमत निर्धारण के समय किसी भी प्रकार की मत भिन्नता की स्थिति में पशु चिकित्सक का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।
पशु की उम्र का निर्धारण
| क्र.स. | पशु का प्रकार | बीमा हेतु पशु की उम्र |
|---|---|---|
| 1 | गाय (दुधारू) | 3 वर्ष से 12 वर्ष |
| 2 | भैस (दुधारू) | 4 वर्ष से 12 वर्ष |
| 3 | बकरी (मादा) | 1 वर्ष से 6 वर्ष |
| 4 | भेड़ (मादा) | 1 वर्ष से 6 वर्ष |
| 5 | ऊंट (नर एवं मादा) | 2 वर्ष से 15 वर्ष |
राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना अन्तर्गत पात्रता की शर्तें
- राजस्थान राज्य के समस्त जनआधार कार्ड धारक पशुपालक योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
- पात्र पशुपालक बीमा विभाग द्वारा विकसित मोबाइल ऐप या सॉफ्टवेयर के माध्यम से योजना हेतु आवेदन कर सकेंगे।
- योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में से पात्र पशुपालकों का चयन लॉटरी प्रणाली द्वारा किया जाएगा।
- चयनित पशुपालकों के पशुओं का निःशुल्क बीमा कराया जाएगा।
- राज्य के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक, लखपति दीदी पशुपालक तथा संगठित समूहों से जुड़ी महिला पशुपालकों को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
- बीमा हेतु केवल वही पशु पात्र होंगे जिनका टैगिंग कार्य पूर्ण किया जा चुका हो। टैगिंग पूर्ण होने के बाद ही पशुपालक बीमा हेतु पंजीकरण करवा सकेगा।
- राज्य के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक, लखपति दीदी पशुपालक तथा लॉटरी द्वारा चयनित जनआधार कार्ड धारक पशुपालक अपने पशुधन का निःशुल्क बीमा करवा सकेंगे।
- प्रत्येक पात्र पशुपालक अधिकतम 02 दुधारू गायें, 02 दुधारू भैंसें, या 01 गाय एवं 01 भैंस का बीमा करा सकेगा। छोटे पशुधन श्रेणी में अधिकतम 10 बकरियाँ, 10 भेड़ें अथवा 01 ऊँट का बीमा किया जाएगा। एक कैटल यूनिट के अंतर्गत 1 गाय, 1 भैंस, 10 बकरियाँ, 10 भेड़ें अथवा 1 ऊँट शामिल होगा।
- योजना का उद्देश्य पशुपालकों को पशुधन की मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- यह योजना पशुपालकों की आर्थिक सुदृढ़ता एवं ग्रामीण आजीविका की स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभ की गई है।
- योजना से पशुपालकों को जोखिम न्यूनीकरण, पारदर्शी बीमा प्रक्रिया एवं पशुधन विकास को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

